अंतरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर निम्न कार्यवाही करें |
1 आप निम्नानुसार मूल प्रमाण पत्र एवं फ़ोटोस्टेट प्रतियाँ लेकर आवेदित महाविद्यालय
में मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित तिथियो में उपस्थित हों |
2 मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जांच के बाद ही ई-मित्र पर निर्धारित तिथियो में
शुल्क जमा होगा |
आपके द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करवाने पर आपका प्रवेश अवसर स्वत: समाप्त
हो जायेगा |
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(अ) निम्नांकित प्रमाणपत्र आपको अनिवार्यत: प्रस्तुत करने है
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1. टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) (मूल कॉपी)
3. अर्हकारी परीक्षा (12 वीं /समकक्ष कक्षा) की मूल अंक तालिका
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2. सी.सी. (मूल चरित्र प्रमाण-पत्र)
4. 10 वीं परीक्षा की अंक तालिका / प्रमाणपत्र (जन्मतिथि प्रमाणन हेतु)
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(ब) निम्नांकित प्रमाण पत्रों में से जो आप पर लागू होते हों, प्रस्तुत करने हैं-
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5. आरक्षण का लाभ लेने के लिए मूल जाति प्रमाणपत्र (एस.सी./एस.टी./
सहरिया/ ओ.बी.सी./एस.बी.सी. (नॉन क्रीमी लेयर))।
7. मूल निवास प्रमाण पत्र ( केवल राजस्थान राज्य के बाहर स्थानों से
अहर्कारी परीक्षा उत्तीर्ण राजस्थान के निवासी के लिए लागू
)
9. निःशक्तजन (दिव्यांग) (Divyang) होने का प्रमाण पत्र
11. कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र
13. अभिभावक के राज्य / कॉलेज शिक्षा/ मृत राज्य कर्मचारी होने
का प्रमाण पत्र
15. अन्य प्रमाण पत्र जो आप पर लागू हों |
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6. बोनस लाभ का विकल्प भरा हो तो उसका मूल प्रमाण पत्र
8. अंतराल प्रमाण पत्र (यदि आप पुरुष हैं तथा XII कक्षा उत्तीर्ण करने के
पश्चात एक या दो का अंतराल रहा हो )
10. अभिभावक के रक्षा कार्मिक होने का प्रमाण पत्र (यदि आपने आवेदन
के समय इस विकल्प को चुना है तो लागू)
12. आय सम्बंधित प्रमाण पत्र
14. बी. पी. एल. प्रमाण पत्र
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नोट: यदि ओ.बी.सी. एवं एस.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
एक वर्ष से अधिक पुराने हैं तो वे वेबसाइट से अनुछेद “जी” (Annexure ‘G’) डाउनलोड
कर उसे भरकर प्रस्तुत करेंI स्मरण रहे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र
के अनुसार नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र एक वर्ष
हेतु तथा शपथपत्र के साथ तीन वर्ष तक मान्य है |